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सोमवार, 21 नवंबर 2016
शुक्रवार, 18 नवंबर 2016
लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा
लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कार्य प्रणाली एवं इनमे अंतर DIFFERENT B/W LOK SABHA, ASSEMBLY AND RAJYA SABHA
AUGUST 2, 2016 JOBISEARCHINलोकसभा क्या है (What is Lok Sabha) –
लोक सभा, भारतीय संसद का एक निचला सदन है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (universal adult suffrage) के आधार पर, लोगों के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों से (representatives) गठित होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन 5 वर्ष पूर्व भी किया जा सकता है।
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भारतीय संविधान के अनुसार, सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है. जिसमें से 530 सदस्य भिन्न-भिन्न राज्यों का तथा 20 सदस्य तक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व (Representation) करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, वयस्क मतदान (Adult suffrage) के आधार पर होता है।
प्रथम लोकसभा का गठन (Constituted Of First Loksabha)
17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। तथा इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी। 31वें संविधान संशोधन, 1974 के के अनुसार, लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गयी। परन्तु वर्तमान में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 तक हो सकती है. यह संख्या लोकसभा के सदस्यों की सैद्धान्तिक आकलन (Theoretical Calculations) है. तथा वर्तमान समय में, लोकसभा की प्रभावी संख्या (Effective strength) 545 है।
लोकसभा में सीटों की संख्या (Number of seats in the Lok Sabha) –
सामान्य (General) निर्वाचन क्षेत्र – 423
अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र – 41
अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र – 79
आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन (Nomination) के लिए निर्धारित सीट – 2
कुल सीटें = 545
राज्यसभा, भारतीय संसद का एक ऊपरी सदन है। राज्य सभा की प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी. राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं. इस संख्या मे 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित (Nominated) होते हैं। जिन्हें ‘नामित सदस्य (Nominee)’ भी कहा जाता है। तथा अन्य शेष 238 सदस्य का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमे से प्रत्येक 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत (Retired) हो जाते हैं Iभारत का उपराष्ट्रपति (Vice-President) ,राज्यसभा का सभापति (Chairman) होता है।
रविवार, 13 नवंबर 2016
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